नई दिल्ली : भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मतदाताओं की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आयोग ने घोषणा की है कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन जो मतदान के दिन मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) प्रस्तुत नहीं कर पाते, वे 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक का उपयोग करके वोट डाल सकेंगे। इस फैसले से मतदान प्रक्रिया को और समावेशी बनाने का प्रयास किया गया है। 7 अक्टूबर 2025 को जारी अधिसूचना में आयोग ने इन वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची साझा की है-
आधार कार्ड
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मनरेगा जॉब कार्ड
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बैंक या डाकघर का फोटोयुक्त पासबुक
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श्रम मंत्रालय या आयुष्मान भारत योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
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ड्राइविंग लाइसेंस
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पैन कार्ड
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एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
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भारतीय पासपोर्ट
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फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
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केंद्र/राज्य सरकार, पीएसयू, या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
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सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी)
आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम होना वोट डालने की प्राथमिक शर्त है। इसके साथ ही, बिहार और आठ विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों में लगभग शत-प्रतिशत मतदाताओं को EPIC जारी किए जा चुके हैं। आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को निर्देश दिया है कि वे मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर नए मतदाताओं को EPIC प्रदान करना सुनिश्चित करें।
पर्दानशीन महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था
निर्वाचन आयोग ने पर्दानशीन (बुर्का या पर्दा पहनने वाली) महिला मतदाताओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। मतदान केंद्रों पर महिला मतदान अधिकारियों या परिचारकों की उपस्थिति में उनकी गरिमापूर्ण और गोपनीय तरीके से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। यह कदम महिला मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में सहज और सुरक्षित भागीदारी प्रदान करने के लिए उठाया गया है।
बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें
आयोग ने बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में मतदान की घोषणा की है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। बिहार में कुल 7.42 करोड़ मतदाता अंतिम सूची में शामिल हैं।